भास्कर न्यूज | समस्तीपुर विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन योजना (वर्ग 1 से 8) में फर्जी उपस्थिति को रोकने तथा भोजन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्याह्न भोजन परोसने के उपरान्त एक प्रपत्र में प्रतिदिन प्रतिवेदन तैयार करने का आदेश दिया गया है।शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ ने कहा है कि उक्त प्रतिवेदन प्रमाण-पत्र पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के साथ साथ सभी उपस्थित शिक्षकों का हस्ताक्षर भी अंकित होगा। यह प्रपत्र उक्त तिथि के मध्याहन भोजन के सामग्रियों से संबंधित विपत्र के साथ संलग्न कर सुरक्षित रखा जायेगा। वहीं स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना के संदर्भ में संबंधित विद्यालयों से पूरे माह का संर्दभित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना द्वारा संबंधित स्वयं सेवी संस्थाओं को भुगतान किया जायेगा। उक्त प्रमाण-पत्र की प्रति सभी विद्यालयों में भी तिथिवार संरक्षित रखना है। यदि किसी तिथि को संचालित मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या बच्चों की संख्या से कोई शिक्षक असहमत है तो अपनी असहमति का कारण भी उक्त प्रमाण-पत्र पर अंकित करेंगे। उक्त प्रमाण-पत्र पर उपस्थित सभी शिक्षकों का हस्ताक्षर भी अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई शिक्षक हस्ताक्षर अंकित नहीं करता है तो उसे अनुपस्थित माना जायेगा। मध्याहन भोजन योजना से संबंधित प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रतिदिन तैयार करना है ताकि बच्चों को इस योजना का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके।