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196 स्कूलों ने सामान खरीदे, पर 1 करोड़ 76 लाख से अधिक का नहीं दिया हिसाब

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सोनू कुमार|मधुबनी जिले के शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापकों की भी मनमानी चल रही है। विभागीय निर्देशों के बावजूद डीसी बिल उपलब्ध करवाने में लापरवाही बरती जा रही है जिसका खामियाजा विभाग उठा रहा है । स्थिति यह है कि वर्षों पूर्व स्कूल में खरीदारी वाले सामान की भी उपयोगिता अब तक संबंधित प्रधानाध्यापक की ओर से उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे स्कूलों की संख्या 196 है। डीपीओ प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान शुभम कसौधन ने सभी प्रधानाध्यापक व प्रभारी प्रधानाध्यापक को पत्र लिखकर यह कहा है कि 18 दिसंबर तक हर हाल में राशि का डीसी विपत्र समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं होने की स्थिति में इसे गबन का मामला मानते हुए संबंधित विद्यालय पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। डीपीओ ने कहा कि इससे पूर्व भी कई बार प्रधानाध्यापकों को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा चुके हैं लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में 18 दिसंबर तक डीसी बिल उपलब्ध नहीं करवाने वाले प्रधानाध्यापकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रति विद्यालय 90 हजार रुपए सामग्री के लिए दिए गए थे। इससे 1 करोड़ 76 लाख से ज्यादा के सामान खरीदे गए पर उसका हिसाब नहीं दिया गया। अभी तक संबंधित उपयोगिता जमा नहीं करने वालों में अंधराठाढ़ी के 11, बाबूबरही के 14, बासोपट्‌टी के 10, बेनीपट्‌टी के 9, घोघरडीहा के 8, हरलाखी के 3, जयनगर के 10, कलुआही के 4, लदनियां के 5, मधेपुर के 12, पंडौल के 9 सहित कुल विभिन्न प्रखंडों के 196 स्कूलों के प्रधानाध्यापकों की ओर से उपयोगित प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना था। लेकिन अब तक इन स्कूलों की ओर से उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा नहीं करवाया जा सका है जिस पर डीपीओ ने नाराजगी जताई है। डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान शुभम कसौधन ने बताया कि हार्डवेयर की उपयोगित सहित रात्रि प्रहरी के भुगतान से संबंधित मामले में उपयोगिता आदि को लेकर 20 दिसंबर से विभाग की ओर से शिविर का भी आयोजन किया गया है। इसमें सभी प्रधानाध्यापकों को उपयोगिता जमा करना है। इसमें विभागीय निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। डीईओ जावेद आलम ने बताया कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र को लेकर डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान को आवश्यक निर्देश दिया गया है। निर्धारित तिथि तक उपयोगिता नहीं देने पर प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई का निर्देश डीपीओ को दिया गया है।

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