भास्कर न्यूज| पूर्णिया अपर न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट विक्रम कुमार ने धमदाहा थाना कांड संख्या 285 /2022 में अभियुक्त धर्मेंद्र मंडल को गांजा तस्करी का दोषी पाकर 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साथ एक लाख रुपए अर्थ दंड भी लगाया। धमदाहा थाना में तात्कालिक थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने 2 अक्टूबर 2022 को धमदाहा थाना में उक्त कांड को दर्ज किया था। इसमें कहा गया कि गुप्त सूचना मिली कि कटिहार जिले के कुर्सेला थाना के नवाबगंज निवासी धर्मेंद्र मंडल पिता अपने बहनोई धमदाहा थाना क्षेत्र के मदरौनी निवासी खंतर मंडल के घर में गांजा रखा है। पुलिस बल के साथ मदरौनी स्थित खंतर मंडल छापेमारी कर धर्मेंद्र मंडल को पकड़ा। उसके पास 150 किलो गांजा बरामद हुआ है। न्यायालय में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक शंभू आनंद ने बहस किया। शंभू आनंद ने बताया कि न्यायालय में उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर अभियुक्त धर्मेंद्र मंडल को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा तथा एक लाख अर्थदंड की सजा सुनाई। पूर्णिया| किसानों के लिए यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर बिहार किसान मजदूर संघ ने गुरुवार को जिला पदाधिकारी को ज्ञापन देकर शिकायत की है। संगठन के संस्थापक अनिरुद्ध मेहता एवं जिलाध्यक्ष शक्ति नाथ यादव ने बताया कि जिले में यूरिया खाद की कालाबजारी बेरोक टोक चल रहा है। किसान प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर खाद की खरीदने पर मजबूर है। उन्होंने बताया कि खाद का प्रिंट रेट मात्र 266 रुपए प्रति बैग है। बाजार में 350 से 500 रुपए प्रति बैग खुलेआम मिल रहा है। जब खुदरा दुकानदार से पूछे जाने पर वे कहते है कि थोक कारोबारी ही मंहगे दामों में खाद देते हैं। जब थोक खाद के कारोबारियों से पूछा जाता है तो वे निर्धारित रेट पर ही दुकानदारों को खाद देने की बात कहते हैं, लेकिन किसान को इससे आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा है।
![](https://drishyamindia.com/wp-content/uploads/2025/02/orig_orig41-11635892832_1738886338-iDgLt5-300x300.jpeg)