मम्मी-पापा मैंने शादी कर ली है। मैंने ये सब अपनी मर्जी से किया है। किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती नहीं की है। अगर लड़के के परिवार को कुछ होता है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे चाचा और बड़े भाई की होगी। ये बातें मुजफ्फरपुर की रहने वाली नंदनी ने मम्मी-पापा को वॉट्सऐप पर भेजे गए एक वीडियो में कही है। मामला औराई थाना क्षेत्र के एक गांव का है। इंटर में पढ़ाई करने वाली नंदनी ने 51 सेकेंड का वीडियो भेजा है। इस वीडियो में उसने कहा है कि ‘हम दोनों 4 साल से प्यार करते हैं। परिवार के लोगों से शादी की बात कही तो तैयार नहीं हुए। मेरी शादी कहीं और जबरदस्ती कर रहे थे। मैंने मना किया, लेकिन नहीं मानें। इसलिए मैंने घर से भागने का फैसला लिया। घर से खुद और अकेले भागी हूं। किसी ने मुझे भगाया नहीं है। नंदनी ने बताया कि ‘मैं घर से निकलकर स्टेशन पहुंची। वहां से लड़के को कॉल कर कहा कि मुझे लेने आ जाओ। अब लड़के के परिवार पर मेरे बड़े चाचा और भाई अमित दबाव बना रहे हैं और धमकी दे रहे हैं।’ नंदनी के परिजन बोले- नाबालिग बेटी को किडनैप किया गया नंदनी के दावों के उलट उसके पिता मनोज पासवान ने बताया कि ‘मेरी बेटी नाबालिग है। वो 10 दिसंबर को कॉलेज जाने के बहाने घर से निकली थी, लेकिन घर नहीं लौटी। देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो आसपास के गांव, उसके दोस्त और रिश्तेदारों से संपर्क किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसके बाद औराई थाने में 13 दिसंबर को नंदनी के अपहरण की शिकायत दर्ज कराई और गांव के ही 4 लोगों पर नामजद FIR दर्ज करवाई।’ लड़की के परिजन की ओर से दर्ज कराई गई FIR में कहा गया है कि मेरी बेटी 17 साल की है। नंदनी को साजिश के तहत मूल रूप से सीतामढ़ी के रहने वाले रोशन नाम के लड़के ने भगाया है। इसमें लड़के के परिजन भी शामिल है। हालांकि, नंदनी ने अपनी आधार कार्ड की कॉपी दी, जिसके मुताबिक उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। नंदनी ने खुद को बालिग बताया। लड़की ने बताया कि रोशन का घर और मेरा घर आसपास में है। चार साल पहले गांव में किसी फंक्शन में हमारी पहली मुलाकात हुई थी। इसके बाद हमारी बातचीत होने लगी। कुछ दिनों बाद हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि ‘लड़की वालों की शिकायत पर प्राथमिक दर्ज की गई है। कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। लड़की को बरामद करने की कोशिश की जा रही है। लड़की के मिलने के बाद वो बालिग या फिर नाबालिग है, इसका पता चल जाएगा। दोनों ही परिस्थितियों में BNS की धारा 183 (पहले IPC की धारा 164) के तहत लड़की का बयान दर्ज किया जाएगा। आगे कोर्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।