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IAS छवि रंजन को नहीं मिली बेल:PMLA स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला, खारिज की याचिका, लैंड स्कैम मामले में हुए हैं गिरफ्तार

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PMLA की स्पेशल कोर्ट ने IAS छवि रंजन को जमानत दी। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने 21 नवंबर को जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। IAS छवि रंजन बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन सहित अन्य भू-खंडों की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद हैं। इस मामले में ईडी ने उन्हें 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था। वे तभी से जेल में हैं। इसी मामले में उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। बता दें कि छवि रंजन जब गिरफ्तार किए गए थे तब वे रांची के डीसी थे। आरोप पत्र किए जा चुके हैं दाखिला बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन सहित अन्य भू-खंडों की अवैध खरीद-बिक्री मामले में ईडी ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। ईडी की ओर से अमित कुमार अग्रवाल के खिलाफ ईसीआईआर 1/2023 दर्ज किया है। इसी मामले में अमित कुमार अग्रवाल, छवि रंजन सहित 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। जमीन खरीद बिक्री मामले को लेकर बरियातू थाना में अमित अग्रवाल, छवि रंजन आदि के खिलाफ कांड संख्या 141 /2022 दर्ज किया गया है। छवि रंजन से ईडी ने की थी पूछताछ रांची में आर्मी की जमीन को गलत तरीके से बेचा गया है। इसके लिए गलत कागजात प्रोड्यूश किए गए। इस जमीन घोटाले में IAS छवि रंजन की संलिप्तता ईडी ने पाई। ईडी ने दो साल पहले 13 अप्रैल को इसी आर्मी जमीन घोटाला मामले में छवि रंजन, अंचल अधिकारी मनोज कुमार सहित जमीन के कारोबार से जुड़े 18 लोगों के कुल 21 ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी के दायरे में झारखंड के 18, बिहार के एक और पश्चिम बंगाल के दो ठिकाने शामिल थे।

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