मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नीट पीजी काउंसिलिंग में एनआरआई कोटे की सीटों को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया है जिसके तहत इन सीटों को भरने पर फिलहाल हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने यह फैसला सीट मैट्रिक्स को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। भोपाल निवासी डॉक्टर ओजस यादव ने सीट मैट्रिक्स को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि निजी मेडिकल कॉलेज में 15% सीटें एनआरआई कोटे के लिए है, लेकिन डीएमई ने आरक्षण समान रूप से लागू नहीं किया है। बहरहाल हाई कोर्ट के इस अंतरिम रोक के चलते एनआरआई कोटे की सीटें खाली रहेगी। फैसले के बाद ही इन सीटों पर काउंसिलिंग और आवंटन हो सकेगा। मामले पर शासन की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता जानवी पंडित ने कहा कि नियमों के तहत 15% सीटें एनआरआई कोटे के लिए है उसी के अनुरूप प्रक्रिया पूरी की गई है। अरविंदो मेडिकल कॉलेज ने भी सीट मैट्रिक्स को सही ठहराया और इसे नियमों के अनुसार बताया।