बीते साल हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें मलयाली सिनेमा से जुड़ीं कई महिलाओं ने यौन शोषण होने की शिकायत की थी। कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद केरल हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे कि हेमा कमेटी में दिए गए बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ शिकायत हो। केरल हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ कुछ समय पहले ही मलयाली डायरेक्टर साजिमोन पराइल ने दो एक्टर्स के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका की थी, हालांकि उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो केरल हाईकोर्ट के फैसले में दखल नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि अगर किसी संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है, तो पुलिस अधिकारी पर कानून के अनुसार कार्रवाई करना जरूरी है। बैंच ने ये भी कहा कि वो केरल हाईकोर्ट के खिलाफ जाकर पुलिस जांच रोकने के लिए कोई निर्देश नहीं देंगे। प्रोड्यूसर साजिमोन पराइल ने 14 अक्टूबर 2024 को केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जिसमें उन्होंने हेमा कमेटी के सामने दिए गए पीड़ितों के बयान के आधार पर किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का विरोध किया था। जबकि केरल हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अगर कोई महिला हेमा कमेटी के सामने यौन शोषण की शिकायत करती है, तो उसके आधार पर आरोपियों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा की धारा 173 पर शिकायत दर्ज होगी और SIT (स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम) इसकी जांच करेगी। बताते चलें कि डायरेक्टर साजिमोन पराइल ने इससे पहले स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन के उस फैसले के खिलाफ भी याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि हेमा कमेटी की रिपोर्ट को डिसक्लोज किया जाना चाहिए। 19 अगस्त 2024 को 295 पन्नों की हेमा कमेटी रिपोर्ट सीएम को दी गई 19 अगस्त 2024 को हाईकोर्ट की पूर्व जज के. हेमा ने मलयालम इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन को 295 पन्नों की एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे कास्टिंग काउच और सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे गंभीर मुद्दों का जिक्र है। इस रिपोर्ट की कॉपी RTI एक्ट के तहत मीडिया को भी सौंपी गई है। हेमा कमेटी रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या-क्या हुआ?
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