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नाबालिग छात्रा छेड़छाड़ मामला, आरोपी को 3 साल की सजा:औरंगाबाद में कोर्ट ने 3 हजार का लगाया जुर्माना, घर में घुसकर लड़की को छेड़ा था

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औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पोस्को कोर्ट लक्ष्मीकांत मिश्रा ने हसपुरा थाना कांड संख्या 137/20 में निर्णय सुनवाई करते हुए एकमात्र कराधीन अभियुक्त हसपुरा निवासी दिनेश ठाकुर को मंगलवार को सजा सुनाई है। मंगलवार की शाम करीब छह के आसपास स्पेशल पीपी शिव दयाल मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि हसपुरा थाना कांड संख्या 137/20 में आरोपी दिनेश ठाकुर को भादवीं में धारा 354 ए और 8 पोक्सो एक्ट में तीन-तीन साल की सजा और 3-3 हजार रुपए के जुर्माना लगाया गया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। अधिवक्ता सतीश कुमार सनेही ने जानकारी देते हुए बताया कि हसपुरा थाना में 1 जुलाई 2020 को हसपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव के पीड़िता नाबालिग छात्रा के पिता द्वारा हसपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी उल्लेख किया गया था कि अभियुक्त दिनेश ठाकुर उनके घर में घुसकर नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ किया था। इसी मामले में मंगलवार को औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय के स्पेशल पोस्को कोर्ट लक्ष्मीकांत मिश्रा ने आरोपी को दोनों एक्ट में 3- 3 साल की सजा और 3-3 हजार की जुर्माना लगाया है। बता दे की यह सुनवाई लगभग 4 साल बाद करते हुए आरोपियों को सजा सुनाई गई है।

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