सीएम हेमंत सोरेन के कार्यकाल में बने उसे कानून को लागू बनाए रखने पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया है कि झारखंड में निजी कंपनियों में 75 फीसदी नौकरी स्थानीय लोगों को ही देना है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट में झारखंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (जेसिया) की ओर से याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। क्या है जेसिया की याचिका याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट अमित कुमार दास व शिवम उत्कर्ष सहाय ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने झारखंड स्टेट इंप्लायमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन प्राइवेट सेक्टर कंपनी एक्ट-2021 बनाया है। इस कानून के तहत राज्य में संचालित निजी कंपनियों में 75 फीसदी पदों पर स्थानीय लोगों को नौकरी देने का प्रावधान है। लेकिन ऐसा प्रावधान करना सही नहीं है। यह आदेश निजी कंपनियों पर लागू नहीं हो सकता। यह संवैधानिक भी नहीं है। सरकार का यह कानून भेदभाव, समानता के अधिकार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। इसलिए इस कानून को निरस्त किया जाना चाहिए। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला बना आधार सुनवाई के क्रम में वकीलों ने कोर्ट को बताया कि हरियाणा सरकार ने भी ऐसा कानून लागू किया था, जिसे पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसलिए झारखंड में लागू किए गए इस कानून को भी निरस्त किया जाना चाहिए। शिकायतकर्ता का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है। इसलिए झारखंड सरकार की ओर से बनाए गए कानून को लागू करने पर रोक लगाई जा रही है। क्या है 40 हजार तक की नौकरी स्थानीय को देने का कानून झारखंड सरकार ने निजी क्षेत्र की कंपनियों में 40 हजार रुपए वेतन वाले पदों पर नियुक्ति में 75 फीसदी स्थानीय लोगों को नियुक्त करने का कानून बनाया है। यह कानून 2021 से लागू है। इसके तहत निजी क्षेत्र की कंपनियों में होने वाली नियुक्तियों में आरक्षण देने अनिवार्य कर दिया गया था। सरकार के इसी फैसले के खिलाफ जेसिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। ———————————————- झारखंड हाईकोर्ट से जुड़ी इस खबर को पढ़ें… झारखंड हाईकोर्ट से सीएम हेमंत को मिली राहत:MP-MLA कोर्ट के हाजिर रहने के आदेश पर रोक, 16 दिसंबर को फिर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। उन्हें MP-MLA कोर्ट में सशरीर पेश नहीं होना होगा। आज उन्हें MP-MLA कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया था। MP-MLA कोर्ट ने उन्हें ED के समन की अवहेलना मामले में हाजिर होने का आदेश दिया था। जिसके बाद उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट की शरण ली थी। जहां उन्होंने क्रिमिनल मिसलिनियस पिटीशन दाखिल की। आज इस मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने राहत दी और MP-MLA की विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। सीएम हेमंत की ओर से अधिवक्ता पियूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने पक्ष रखा। अब इस याचिका पर अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। पूरी खबर यहां पढ़ें…