हापुड़: जिले भर में त्योहारों के दौरान लिए गए खाद्य पदार्थों के 12 नमूनों में से 8 नमूने जांच में फेल पाए गए हैं। इन मामलों में एडीएम कोर्ट ने 1.45 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन नमूनों में दूध में फैट की मात्रा कम, और पनीर खाने योग्य नहीं पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने अप्रैल से लेकर नवंबर तक विशेष अभियान चलाया था। इस दौरान कुल 271 नमूने लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए थे। इनमें से कुछ की जांच रिपोर्ट जारी हो चुकी है। गांव खेड़ा में देवप्रकाश के यहां से घी का नमूना मानक से नीचे पाया गया। कुचेसर चौपला पर अल्ब फूड प्रोडक्ट के यहां से दाल सेब नमकीन का नमूना मानक से नीचे और असुरक्षित पाया गया। एक ब्रांडेड कंपनी के टकाटक चटपटा मसाले का नमूना मिस ब्रांडेड था। गांव देहरा स्थित एएस फूड्स से नमकीन का नमूना असुरक्षित पाया गया। धौलाना में आनंदा डेयरी प्राइवेट लिमिटेड का फ्लेवर्ड दूध केसर का नमूना, गांव नहाली निवासी आकिल के यहां से पनीर का नमूना, बाबूगढ़ के पास बंसल डेयरी से पनीर व मिक्स दूध, गांव अटूट्टा में दिनेश कुमार के यहां से खोया का नमूना लिया गया। गढ़ के गांव रौटी में लाल मोहम्मद के यहां से खुला बेसन, गढ़मुक्तेश्वर की राव स्वीट्स का रसमलाई का नमूना मानक से नीचे पाया गया। इसके अतिरिक्त मोहल्ला अर्जुननगर में अमर सिंह के यहां से छेना, पिलखुवा के मंढैया जाटान में अफसर अली के यहां से सोनपापड़ी का नमूना असुरक्षित मिला। गांव रझेठी में पप्पू के यहां से लिए गए सफेद रसगुल्ले के नमूने में बाह्य पदार्थ पाए गए, और बालूशाही का नमूना असुरक्षित था। बाबूगढ़ में संदेश गोयल के यहां से लिए गए गोला दाना का नमूना मिस ब्रांडेड व मानक से नीचे मिला। इनमें पनीर में दूध वसा निर्धारित सीमा से कम, मिठाई में खराब रंग और घी में आयोडिन कम पाया गया। एडीएम कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने की सूची: एडीएम संदीप कुमार सिंह ने बताया कि खाद्य पदार्थों में मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग द्वारा समय-समय पर अभियान चलाए जा रहे हैं, और शिकायतों के आधार पर भी कार्यवाही की जाती है। जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त अंकुश लगाया जाएगा।