इस्लामाबाद की एक स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को नए तोशखाना मामले में दोषी करार दिया है। इमरान खान और उनकी पत्नी के खिलाफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने मामला दर्ज किया था। जियो न्यूज के मुताबिक, बाद में फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (FIA) ने यह केस अपने हाथ में ले लिया था। इस मामले में सितंबर में चालान दायर किया गया। रावलपिंडी की अदियाला जेल की स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई के बाद इमरान खान और बुशरा बीबी पर आरोप तय किए गए। बता दें कि इमरान खान अन्य मामले में पहले से ही जेल में बंद हैं। इमरान को जमानत के बाद भी जेल रिहा नहीं किया गया था इससे पहले जेल में बंद इमरान खान को तोशाखाना से जुड़े दूसरे मामले (तोशाखाना केस-II) में जमानत मिल गई थी। तब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जमानत के तौर पर 10 लाख पाकिस्तानी रुपए के बॉन्ड जमा करने का आदेश दिया था। हालांकि उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया। वहीं बुशरा बीबी तोशाखाना मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ गईं थीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा को 10 लाख रुपए की जमानत पर रिहा किया था। बुशरा 9 महीने रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद थी। इमरान खान पर 200 से ज्यादा मामले
इमरान खान रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं। इस्लामाबाद की स्थानीय कोर्ट ने उन्हें 5 अगस्त, 2023 को तोशाखाना के केस में दोषी करार दिया था। इसके बाद उन्हें इस्लामाबाद के जमान पार्क स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। इसके बाद से उन पर 200 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। ———————————- यह खबर भी पढ़ें… क्या बुशरा बीबी की लीडरशिप में टूटेगी इमरान की पार्टी:188 केस ने रिहाई मुश्किल की, 14 दिसंबर को फिर PTI की रैली 26 नवंबर की दोपहर ये सुनते ही पाकिस्तान में इस्लामाबाद के डी-चौक पर सन्नाटा पसर गया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी एक शिपिंग कंटेनर पर खड़ी थीं। नकाब पहने और हाथों में माइक लिए वो इमरान की रिहाई के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) वर्कर्स को एकजुट कर रही थीं। यहां पढ़ें पूरी खबर…