ग्वालियर में केंद्रीय विद्यालय के 9वीं के एक छात्र ने स्कूल से घर लौटकर फिनाइल पीकर सुसाइड का प्रयास किया था। गंभीर हालत में परिजन उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे। छात्र की जान बच गई थी। घटना 8 नवंबर 2024 की है। अब इस मामले में पुलिस ने केन्द्रीय विद्यालय क्रमांक-2 के दो टीचर रश्मि गुप्ता व दिवाकर शर्मा के खिलाफ जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोनों शिक्षक छात्र को प्रताड़ित करते थे उसे परीक्षा में फेल करने की धमकी देते थे। जिससे आहत छात्र ने यह कदम उठाया था। अब पुलिस दोनों शिक्षकों को इस मामले में गिरफ्तार करेगी। पिता घर लौटे तो बेटे को उल्टियां करते देखा
14 साल का पीड़ित छात्र ग्वालियर के डीडी नगर का रहने वाला है। वह भिंड रोड पर स्थित केंद्रीय विद्यालय-2 में 9वीं में पढ़ता है। 8 नवंबर की सुबह वह स्कूल गया था। वहां से घर लौटा तो टॉयलेट में रखी फिनाइल पी ली। इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। दोपहर में पिता घर पहुंचे तो बेटे को उल्टियां करते हुए देखा। बेटे की हालत बिगड़ती देख उसे निजी अस्पताल लेकर पहुंचे और भर्ती कराया। वहां उसके फिनाइल पीने का पता लगा था। समय पर अस्पताल पहुंचाने के चलते छात्र की जान बच गई थी। छात्र की कॉपी से परिजन को एक सुसाइड नोट मिला था। जिसने सभी को चौका दिया था। फिनाइल पीने से पहले छात्र ने लिखा था नोट
छात्र ने स्कूल की कॉपी में लिखा था कि मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूं। मुझे मेरी मैम रश्मि गुप्ता और दिवाकर सर परेशान और टॉर्चर करते हैं। रश्मि मैम मुझे परीक्षा में फेल करने की धमकी देती हैं। मैं इनसे परेशान होकर यह कदम उठा रहा हूं। मेरे इस कदम के जिम्मेदार रश्मि मैम और दिवाकर सर रहेंगे। मां बोलीं थी- दोनों टीचर फेल करने की धमकी देते थे
छात्र की मां ने बताया था कि बेटे की क्लास टीचर रश्मि गुप्ता और दिवाकर शर्मा सर उसे दिमागी रूप से टॉर्चर कर रहे थे। उसे लगातार परेशान कर रहे थे। मेरे बेटे ने इन टीचरों की प्रताड़ना के कारण फिनाइल पीकर आत्महत्या करने की कोशिश की। दोनों शिक्षक उसे बार-बार टॉर्चर कर रहे थे कि वे उसे 9वीं से 10वीं क्लास में नहीं जाने देंगे। क्या है जेजे एक्ट
जेजे (जूवेनाइल जस्टिस) एक्ट है। यह 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ होने वाले अपराध से संबंधित है। इसमें बच्चों से मारपीट करना, प्रताड़ित करना या किसी भी तरह की क्रूरता करना अपराध की श्रेणी में आता है। जिस पर इसी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया जाता है। पुलिस का कहना
मामले में महाराजपुरा थाना प्रभारी धर्मेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि छात्र को प्रताड़ित करने वाले दोनों टीचरों पर धारा 75 जेजे एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है।