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ऑनर किलिंग में पिता और भाई को आजीवन कारावास:2018 में हुई हत्या के मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा, 14 हजार का लगाया जुर्माना

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अम्बेडकरनगर जिले के जहांगीरगंज थाना इलाके में सात साल पहले हुए ऑनर किलिंग मामले में कोर्ट ने युवती के पिता और भाई को दोषी मानते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना का संबंध एक प्रेम प्रसंग से था, जिसमें युवती घर से भाग गई थी। कुछ दिन बाद जब वह वापस लौटी तो युवती के पिता और भाई ने उसे गोली मारकर हत्या कर दी। युवती की हत्या के बाद उसके शव को गांव के खेत में दफनाकर छिपा दिया गया था। पुलिस को मामले की सूचना मिलने के बाद, छानबीन के दौरान शव को बरामद किया गया। दोषियों ने स्वीकार की हत्या पुलिस ने आरोपियों लाखन सिंह और उनके पुत्र विकास को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात स्वीकार की थी, जिसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई। कुछ दिनों पहले आरोपियों को जमानत पर रिहा किया गया था, और इस बीच कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी करते हुए दोषियों को सजा दी। अपर जिला जज प्रथम डॉ. जया पाठक ने दोनों दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास और 14 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। दोनों दोषियों को अब न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

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