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मनस्वी हत्याकांड में दो को आजीवन जेल:19 जनवरी 2023 को दिनदहाड़े हुई थी हत्या, दोनों पर 35-35 हजार का जुर्माना भी लगाया

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बेगूसराय जिले के नावकोठी थाना क्षेत्र स्थित डफरपुर के समीप 19 जनवरी 2023 को दिनदहाड़े हुए हत्याकांड मामले में दो आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों को 35-35 हजार रुपया जुर्माना भी किया गया है। बेगूसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) आनंद कुमार सिंह के न्यायालय ने मनस्वी हत्याकांड मामले के आरोपित नावकोठी थाना के डफरपुर निवासी रौशन सिंह एवं कन्हैया सिंह को आज यह सजा सुनाई गई है। इस मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने सात गवाहों की गवाही कराई। सभी गवाहों ने घटना में आरोपित के संलिप्तता की बात बताई। इसके बाद न्यायालय ने धारा-302/34 में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इस के साथ ही 25-25 हजार रुपए जुर्माना भी किया गया है। जबकि आर्म्स एक्ट की धारा-27 में दोषी पाकर 3-3 साल का कारावास एवं 10-10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इस मामले की प्राथमिकी डफरपुर निवासी अर्चना कुमारी ने नावकोठी थाना में दर्ज कराया था। अर्चना कुमारी ने दर्ज कराई गई FIR में क्या कहा था? जिसमें कहा गया था कि 19 जनवरी 2023 को 12 बजे दिन में अर्चना कुमारी अपनी मां शांति देवी और बेटा मनस्वी कुमार उर्फ तूफान के साथ छतौना सेंट्रल बैंक से 30 हजार रुपया निकालने के लिए गई थी। वह रुपया निकाल कर वापस घर आ रही थी, इसी दौरान जब वह बूढ़ी गंडक नदी के डफरपुर कमालपुर बांध के पास पहुंची तो आरोपियों ने घेर लिया। इसके बाद अर्चना कुमारी को बांध के नीचे ले जाकर मारपीट करने लगे। यह देखकर मनस्वी जब दौड़ा तो बदमाशों ने उसके पास से 30 हजार रुपया निकाल लिया। विरोध करने पर रौशन ने आंख के नीचे तथा कन्हैया ने सीने में गोली मार दी। जिससे मनस्वी उर्फ तूफान की मौके पर ही मौत हो गई।

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