भिंड में नाबालिग को फोन देने के बहाने बुलाकर अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले चचेरे मामा को विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर एक लाख दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी हेमलता आर्य ने पैरवी की। यह था मामला पीड़िता की मां ने बताया कि 13 मई 2023 को रात करीब 10 बजे आरोपी आनंद परिहार ने फोन कर कहा कि वह उनके लिए एक नया फोन लाया है और जरूरी काम से बाहर जा रहा है। उसने पीड़िता को स्कूल के पास बुलाने को कहा। मां ने बेटी को भेज दिया, लेकिन कुछ देर बाद जब उसकी आंख खुली तो बेटी घर पर नहीं थी। काफी तलाशने के बाद भी जब पीड़िता नहीं मिली, तो मां ने अपने भाई और बहनोई को जानकारी दी। परिवार को संदेह हुआ कि आनंद परिहार उसे बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया है। न्यायालय ने सुनाया फैसला परिजनों ने थाने पहुंचकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। थाना नयागांव में अपराध क्रमांक 32/2023 पर धारा 363, 376(2)(च) भादवि एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 3, 4, 5एन, 6 के तहत मामला दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी आनंद परिहार को धारा 363, 376(2)(च) भादवि के तहत 5-5 वर्ष की सजा और 5-5 हजार रुपए अर्थदंड तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 में आजीवन कारावास व एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।