मोकामा शूटआउट केस में पूर्व विधायक अनंत सिंह की जमानत पर कोर्ट आज फैसला सुना सकती है। बुधवार को ACJM 1 अमित वैभव की कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट में बहस के दौरान अनंत सिंह के वकील ने कहा था ‘मेरे क्लाइंट को किसी ने गोली चलाते नहीं देखा। जनप्रतिनिधि होने के नाते पंचायती के लिए अपने आदमी को सोनू-मोनू को बुलाने के लिए भेजा था। मोनू ने फायरिंग की, जो पूर्व विधायक के समर्थक उदय यादव को गोली लगी थी। ऐसे में पूर्व विधायक पर 307 और आर्म्स एक्ट का मामला ही नहीं बन रहा है। इसलिए उन्हें बेल दी जाए।’ पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मांगी थी केस डायरी इससे पहले पिछली सुनवाई 30 जनवरी को हुई थी। हियरिंग के दौरान पटना सिविल कोर्ट के ACJM 1 की कोर्ट ने इस मामले में पुलिस से केस डायरी की मांग की थी। करीब 100 राउंड हुई थी फायरिंग 22 जनवरी बुधवार की शाम पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ नौरंगा गांव पहुंचे थे। वहां गैंगस्टर सोनू-मोनू और अनंत समर्थकों के बीच फायरिंग हुई थी। इस दौरान 100 राउंड फायरिंग होने की बात कही जा रही थी। फायरिंग का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हुआ था। 53 सेकेंड के वीडियो में 20 राउंड फायरिंग की आवाज सुनी जा सकती है। जिसके बाद पुलिस ने अनंत सिंह पर आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की करने, गाली गलौज और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने जैसे आरोप लगाए गए हैं। बाढ़ कोर्ट में अनंत सिंह ने किया था सरेंडर मोकामा गोलीबारी केस में पुलिस ने 24 जनवरी को गैंगस्टर सोनू और अनंत सिंह के समर्थक रौशन को गिरफ्तार किया था। इसके कुछ देर बाद पूर्व विधायक ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर किया था। कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया था। जेल जाने से पहले अनंत सिंह ने कहा था, ‘जनता पर जुल्म होगा तो वो चुप नहीं रहेंगे। वो जेल जाने से डरते नहीं हैं।’