झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में एक महिला की निर्मम हत्या के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चाईबासा ने जैरा कारुवा, उसकी दूसरी पत्नी सुनिया कारुवा और जैरा के बड़े भाई गोलौंग कारुवा को आजीवन कारावास की सजा के साथ 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। दरअसल, 28 अक्टूबर की रात जैरा कारुवा, सुनिया कारुवा और गोलौंग कारुवा ने आपसी रंजिश के चलते पड़ोसी सुनिया कारुवा की हत्या कर दी थी। उस पर लोहे की रॉड और लाठी-डंडों से हमला किया था। कराईकेला थाना में दर्ज मामला संख्या 15/2023 की जांच में पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से सभी साक्ष्य जुटाए। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
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