अम्बेडकरनगर के अहिरौली थाना क्षेत्र में 14 साल पहले हुए नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने मुख्य आरोपी रमेश उपाध्याय को 7 साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। हालांकि, उन्हें दुष्कर्म के आरोप से बरी कर दिया गया है। मामला 2011 का है, जब पीड़िता के पिता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने खैरा गांव के रमेश उपाध्याय, दिलीप उपाध्याय, साबमती और उसके पति दलसिंगार पर अपनी बेटी का अपहरण करने का आरोप लगाया था। शिकायत में कहा गया था कि आरोपियों ने शादी का झांसा देकर लड़की का अपहरण किया और दुष्कर्म किया। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान दो अन्य आरोपी दिलीप उपाध्याय और साबरमती को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है। इस केस में पहले भी एक सहअभियुक्त को दोषमुक्त किया जा चुका है।
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