Drishyamindia

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:बिजनौर में कोर्ट ने सुनाई सजा, 50 हजार जुर्माना भी, तीन साल पहले हुई थी वारदात

बिजनौर में एक युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राम अवतार यादव ने आरोपी उस्मान को दोषी करार दिया है। उन्होंने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला 18 नवंबर 2022 का है। पीड़ित के पिता बाबूदीन ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनका 25 वर्षीय बेटा मोनिस उस दिन बाजार गया था। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश की। जांच में पता चला कि मोनिस को आखिरी बार उस्मान के साथ देखा गया था। अगले दिन 19 नवंबर को मोनिस का शव बुखारा कब्रिस्तान में मिला। उसके गले और हाथ पर ब्लेड से वार किए गए थे। पुलिस ने जांच में आरोपी उस्मान की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ब्लेड बरामद किया। मृतक के पिता मध्यप्रदेश में फेरी लगाकर कपड़े बेचते हैं। घटना के समय घर पर उसकी पत्नी और बेटी अकेली थीं।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement

मध्य प्रदेश न्यूज़

यह भी पढ़े