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गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला:आरोपी को 10 साल की सजा, 40 हजार जुर्माना भी लगा

गाजीपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। यह कार्रवाई यूपी पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत की गई। जमानियां थाना क्षेत्र के सैय्यद बाड़ा के रहने वाले इरशाद को न्यायालय ने दोषी करार दिया। मामला वर्ष 2017 का है, जिसमें आरोपी पर अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाई। अपहरण की धारा 363 में 4 साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 में 5 साल की कैद और 5 हजार रुपए जुर्माना तथा पॉक्सो एक्ट में 10 साल की कैद के साथ 30 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। यह सफलता पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी का नतीजा है। मामले में सभी सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसमें अधिकतम 10 साल की सजा प्रभावी रहेगी।

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