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दुष्कर्म के मामले में युवक को आजीवन कारावास की सजा:50 हजार रुपए का जुर्माना, 2022 में हुई थी घटना

झारखंड के पाकुड़ जिले में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेष नाथ सिंह की अदालत ने 22 वर्षीय इतवार सोरेन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। घटना मार्च 2022 की है। लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ था। पीड़िता के माता-पिता उस दिन साहिबगंज के बरहेट में रिश्तेदार के यहां गए थे। घर में नाबालिग अपने भाई के साथ अकेली थी। 21 मार्च की आधी रात को आरोपी इतवार सोरेन नाबालिग के कमरे में घुस गया। उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद पीड़िता ने अपने भाई को बताया, जिसने तुरंत माता-पिता को फोन कर सूचित किया। परिवार ने वापस लौटकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी को दोषी करार दिया और शनिवार को सजा सुनाई गई। अगर आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।

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