ब्यूरो चीफ: विपिन कुमार द्विवेदी
सुल्तानपुर/उत्तर प्रदेश:माननीय उच्च न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर को आवश्यक जांच कर जिम्मेदारी तय करने का दिया निर्देश । आलोक कीर्ति मिश्रा के अधिवक्ता शैलेश पाठक ने की पैरवी 15 दिन में विपक्षी को रास्ते में उठाई गई दिवाल को अपने खर्चे पर हटाने का दिया निर्देश । मांगी उपजिलाधिकारी से आख्या ।
